🔰 *उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए ट्रिब्यूनल गठित*
🛟 *गठन: गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया।*
🛟 *अध्यक्षता: गौहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस माइकल जोथान्खुमा करेंगे।*
🛟 *उद्देश्य: उल्फा और इसके सभी गुटों को गैरकानूनी घोषित करना।*
🛟 *उल्फा पर पहली बार 1990 में प्रतिबंधित।*
🛟 *नवंबर 2019 में पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाया गया।*
🛟 *नवंबर 2024 में प्रतिबंध फिर से पांच साल के लिए बढ़ा।*
🛟 *संगठन पर हिंसा, धन उगाही और असम को भारत से अलग करने के प्रयासों का आरोप।
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