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भारतीय संविधान के महत्वपू

 🔰 *भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन 🔰*



❤️‍🔥 *देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।*


*🛟 प्रथम संशोधन 1951*

-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।


*🛟 दूसरा संशोधन - 1953*

- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।


*🛟 03 वां संशोधन - 1955*

- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )


*🛟 07 वां संशोधन - 1956*

- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।


*🛟 08 वां संशोधन - 1960*

- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण


*🛟 09 वां संशोधन 1960*

- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन


*🛟 10 वां संशोधन - 1961*

- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)


*🛟 11 वां संशोधन - 1961*

- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।


*🛟 12 वां संशोधन - 1961*

- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।


*🛟 13 वां संशोधन - 1962*

- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।


*🛟 14 वां संशोधन 1962*

- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण


*🛟 15 वां संशोधन - 1963*

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62


*🛟 17 वां संशोधन 1964*

- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।


*🛟 21 वां संशोधन 1967*

- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।


*🛟 22 वां संशोधन 1969*

- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।


*🛟 24 वां संशोधन - 1971*

- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।


*🛟 26 वां संशोधन - 1971*

- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -


*🛟 27 वां संशोधन 1972*

- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।


*🛟 31 वां संशोधन 1973*

- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।


*🛟 36 वां संशोधन 1975*

- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन। 


*🛟 37 वां संशोधन - 1975*

- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।


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