🔰 *भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन 🔰*
❤️🔥 *देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।*
*🛟 प्रथम संशोधन 1951*
-अनुसूची 9 जोड़ा गया है ।
*🛟 दूसरा संशोधन - 1953*
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया।
*🛟 03 वां संशोधन - 1955*
- संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध (सबंधित विद्यायक - 9 अनुसूची में शामिल )
*🛟 07 वां संशोधन - 1956*
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत।
*🛟 08 वां संशोधन - 1960*
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST एंग्लोइंडियन सीट / आरक्षण
*🛟 09 वां संशोधन 1960*
- पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन
*🛟 10 वां संशोधन - 1961*
- पुर्तगाल से अधिग्रहण, (दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में)
*🛟 11 वां संशोधन - 1961*
- निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव।
*🛟 12 वां संशोधन - 1961*
- गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।
*🛟 13 वां संशोधन - 1962*
- अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन।
*🛟 14 वां संशोधन 1962*
- हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण
*🛟 15 वां संशोधन - 1963*
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62
*🛟 17 वां संशोधन 1964*
- संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए।
*🛟 21 वां संशोधन 1967*
- सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।
*🛟 22 वां संशोधन 1969*
- असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान।
*🛟 24 वां संशोधन - 1971*
- संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना।
*🛟 26 वां संशोधन - 1971*
- रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्ति -
*🛟 27 वां संशोधन 1972*
- एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन।
*🛟 31 वां संशोधन 1973*
- संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।
*🛟 36 वां संशोधन 1975*
- भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन।
*🛟 37 वां संशोधन - 1975*
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन।
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